नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ‘डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024’ के तहत 30 अप्रैल 2025 को कर अरियर्स (बकाया कर) की घोषणा करने की अंतिम तिथि घोषित की है। आयकर विवाद निपटारा योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू है और इसका उद्देश्य आयकर विभाग एवं करदाताओं के बीच चल रहे विवादों को शीघ्र निपटाना है।
आयकर विवाद निपटारा योजना के प्रमुख बिंदु
लागू होगा किन मामलों पर?
यह योजना 22 जुलाई 2024 तक आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT), उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय और आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित सभी अपीलों/याचिकाओं पर लागू होगी।
करदाताओं को लाभ:
विवादित कर राशि का केवल एक भाग जमा करना होगा। शेष राशि पर ब्याज/जुर्माना माफ किया जाएगा।
CBDT के अनुसार, 2020 की योजना (VSV 1.0) के तहत 1.46 लाख मामले निपटाए गए, जिससे सरकार को ₹54,000 करोड़ की वसूली हुई।
डेलॉइट की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले 4.96 लाख करोड़ रुपये के कर विवाद विभिन्न फोरम पर लंबित थे।
आयकर विवाद निपटारा योजना में कैसे करें आवेदन?
स्टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर ‘VSV 2024’ सेक्शन में फॉर्म भरें।
स्टेप-2: संबंधित दस्तावेज (अपील का विवरण, कर अधिसूचना आदि) अपलोड करें।
स्टेप-3: निर्धारित राशि का भुगतान कर ‘स्वीकृति प्रमाणपत्र’ प्राप्त करें।
आयकर विवाद निपटारा योजना का उद्देश्य
CBDT के ज्ञापन के अनुसार:
“यह योजना विवादों को कम करने और राजस्व हानि के बिना लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाई गई है।”
अंतिम तिथि का पालन जरूरी
सीबीडीटी ने स्पष्ट कहा है कि 30 अप्रैल 2025 के बाद कोई घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी। योजना का बाकी विवरण CBDT अधिसूचना संख्या 12/2024 (दिनांक 1.10.2024) में उपलब्ध है।
जितेंद्र वर्मा जीएसटी और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और इन दोनों ही जटिल विषयों पर गहरी जानकारी रखते हैं। मनीलाभ डॉट कॉम के लिए कॉलम लिखने से पहले वह प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर के लिए भी टैक्स के विषय पर लिख चुके हैं।

