गिफ्ट पर भी चुकाना होता है इनकम टैक्स, जानिए इससे जुड़े टैक्स के सभी नियम

एक साल में 50 हजार से अधिक मूल्य का गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है। कर्मचारी को नियोक्ता से मिला 5000 रुपए से अधिक का ही गिफ्ट टैक्स के दायरे में आ जाता है। हालांकि, कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। आइए जानते हैं गिफ्ट से जुड़े टैक्स नियमों के बारे में।
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